राजस्थान मंत्रिमंडल ने सरकारी कार्मिकों की ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मंजूरी दे दी है। वहीं पुरुष और महिला कार्मिकों को सीजीएचएस की तर्ज पर अब आरजीएचएस में भी चिकित्सा सुविधा के लिए साथ रहने वाले माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को शामिल करने का विकल्प मिलेगा। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों इन फैसलों की निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब आश्रित को केंद्रीय कार्मिकों की तरह ही 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
मंत्रिमंडल ने किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 11 केवी फीडर सेग्रेगेशन के कार्यों को मंजूरी दी है। साथ ही 3 हजार मेगावाट की चार सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी स्वीकृत किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बताया कि एमएसएमई उद्यमों के विकास के लिए केन्द्रीय एमएसएमई मंत्रालय को जयपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए जेडीए की दहमीकलां संस्थानिक योजना में 12 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने की भी मंजूदी की गई है।